नया घर खरीदने के लिए चाहिए PF का पैसा? जानिए ऑनलाइन आवेदन, नियम, शर्तें और 90% तक विड्रॉल प्रोसेस, EPF Withdrawal

WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करे Join Now
Telegram Channel ज्वाइन करे Join Now

EPF Withdrawal for Buy House: आजकल शहरों में घर खरीदना इतना आसान नहीं रहा है. नया घर खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है इसके कारण आपको बैंक से कर्ज लेकर घर लेना पड़ता है लेकिन आज हम बताएंगे कि अगर आपका पीएफ अकाउंट में हर महीने पैसे जमा होते रहते हैं तो आप घर लेने के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट से 90 फ़ीसदी राशि निकाल सकते हैं.

प्रोविडेंट फंड जो कि हम रिक्वायरमेंट के बाद प्लानिंग के लिए मदद के तौर पर आर्थिक तरह से सहायता करता है. लेकिन आप अगर एक नया घर लेने का सोच रहे हैं तो आप कैसे इपीएफ अकाउंट से अपना खुद का घर खरीदने के लिए पैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में जानते हैं.

ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम  (EPFO housing scheme)

यह भी पढ़े:
SBI PPF Scheme 2024 SBI की इस योजना के तहत मात्र ₹50000 का निवेश करके पाएं 13 लाख 56 हजार 70 रुपए का रिटर्न | SBI PPF Scheme 2024

अगर आप EPFO की PF अकाउंट से घर लेने के लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको हाउसिंग स्कीम के तहत निवेश की गई राशि में से 90 फ़ीसदी हिस्सा इस्तेमाल करने की परमिशन है और होम लोन के लिए पेमेंट स्कीम के तरह EPFO मेंबर अपने पीएफ अकाउंट से होम लोन की मंथली EMI भर सकता है.

EPFO हाउसिंग स्कीम के जरिए पैसे निकालने के लिए आपको हाउसिंग परपज बनाई गई समिति का सदस्य या 10 सदस्य कोऑपरेटिव हाउसिंग समिति का सदस्य बनना पड़ेगा और कम से कम 3 साल का PF में कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है. अगर आपको पीएफ खाता खोले 3 साल नहीं है तो इस स्कीम का फायदा आप नहीं ले सकते हैं और अगर आपके PF अकाउंट में 20000 से कम राशि है तो भी आप स्कीम का फायदा नहीं ले सकते.

आंशिक निकासी

यह भी पढ़े:
Citibank Loans Up to 30 Lakhs सिटीबैंक से मिलेगा 30 लाख तक का पर्सनल लोन बिना प्रोसेसिंग फीस, जाने पूरी प्रक्रिया | Citibank Loans Up to 30 Lakhs

अगर आप हाउसिंग स्कीम से पैसे नहीं निकाल सकते तो आप आंशिक निकासी व्यवस्था से पैसे निकाल सकते हैं इसमें आपको कुछ शर्तों पर आंशिक निकासी मैं आपको प्लॉट खरीदने के लिए मासिक वेतन से 24 गुण और घर खरीदने के लिए मासिक वेतन से 36 गुना राशि निकाल सकते हैं

घर लेने के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकाले कैसे जानिए आवेदन प्रक्रिया
  • इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना है.
  • इसके बाद आपको आपका UAN नंबर और पासवर्ड डाल के अकाउंट को लॉगिन करना होगा.
  • सबसे पहले आप मैनेज पर क्लिक करके केवाईसी ऑप्शन चुने और जान ले की कई केवाईसी में कमी है क्या नहीं अगर है तो उसको पूरा करें इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें.
  • वहां पर आपको जीएफ से पैसे निकालने के कुछ ऑप्शन दिखेंगे.
  • इसके बाद इपीएफ से पैसे निकालने के कुछ ऑप्शन आपको देखेंगे आपके हिसाब से कोई ऑप्शन चुन के क्लेम पर क्लिक कीजिए और फिर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करें इसके बाद 8 से 10 दिनों में आपके अकाउंट में क्लेम कहीं की गई हुई रकम जमा हो जाएगी.

WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करे Join Now
Telegram Channel ज्वाइन करे Join Now

Leave a Comment