Income Tax Rules: आज भी हमारे भारत देश में बहुत से लोग बैंकों के स्थान पर अपने घर में पैसा रखना उचित मानते हैं क्योंकि कई बार जरूरत पड़ने पर यह पैसा उनके बेहद काम आता है इस पैसे को घरों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि कई बार जरूरत पड़ने पर हमें बैंक और आत्मा के चक्कर लगाने पड़ते हैं जिससे हमारा काफी समय बर्बाद होता है.
इसी समस्या से बचने के लिए हमारे देश में आज भी बहुत से लोग अपने घरों में अधिक मात्रा में धन रखते हैं जिससे उनको जरूरत पड़ने पर बैंकों या एटीएम के चक्कर न काटने पड़े और उनका काम आसानी से हो जाए, लेकिन अगर आप एक लिमिट से अधिक पैसा अपने घर पर रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है आईए जानते हैं क्या है घर में पैसे रखने के इनकम टैक्स के नियम.
घर में रखे कैश की होती है लिमिट
अपने घर में कैश रखना कोई गलत बात नहीं है लेकिन अगर आप अपने घर में एक तय मात्रा से अधिक धन रखते हैं तो आयकर विभाग की कार्यवाही के समय आपकी कमाई और आपके घर में रखे हुए पैसे का मेल होना अति आवश्यक है यदि आपकी रखी गई रकम और आपके द्वारा बताई गई आपकी आय एक दूसरे से मिल नहीं खाते तो आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, आप अपने घर में उतना ही कैश रख सकते हैं जितना कि आपने अपनी आय में दिखाया हो.
ये हैं Income Tax Department के नियम
भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पैसों के लेनदेन से संबंधित बहुत से नियम जारी किए गए हैं जिनके बारे में जानकारी होना बेहद ही आवश्यक है आईए जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ जरूरी नियम.
घर में रखे कैश की लिमिट
आयकर विभाग के द्वारा घर पर रख कैश की कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है लेकिन आपके घर पर रखी हुई धनराशि आपके द्वारा सही तरीके से कमाई गई होनी चाहिए और आपकी धनराशि आपके आय के स्रोतों से मेल खानी चाहिए.
गिफ्ट के तौर पर
कई बार खास मौकों पर हमारे सभी संबंधियों द्वारा गिफ्ट के तौर पर पैसों का लेनदेन किया जाता है लेकिन आपके इस लेन देन की राशि 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2 लाख से अधिक होने की स्थिति में आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है.
20 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन के नियम
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं और अपने इस पेज को कमाने का जरिया नहीं बताया तो आपके ऊपर आयकर विभाग के द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है 20 लख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको अपनी बैंक में अपना आधार कार्ड व पैन कार्ड दिखाना आवश्यक है.